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PNB घोटाला, सुप्रीम कोर्ट भड़का PIL दायर करने वाले पर, कहा पहले सरकार को कार्रवाई तो करने दो

दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ नीरव मोदी की 11 हजार 4 सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले सरकार को अपनी कार्रवाई पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस महाघोटाले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पीआईएल के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी तैयारी के ही अखबारों की क्लिपिंग के आधार पर जनहित याचिका दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस के अलावा इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर शामिल थे। उन्होंने साफ किया कि हम सरकार की कार्रवाई से पहले कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें सरकार को कानून के हिसाब से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का मौका देना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर उनकी कार्रवाई में कोई खामी रहती है, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें हमें दखल देना चाहिए या नहीं।

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