दुर्ग। जिले में दुकानों के संचालन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार अब किराना दुकानों को 11 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति मिली है। वहीं अन्य व्यवसायों को भी अलग अलग समय प्रदान किया गया है।
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दुकानों के खुलने व बंद होने का शेड्यूल जारी।#सोशल_डिस्टेंसिंग,मास्क,सेनिटाइजेशन का करना होगा पालन,कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने व्यापारिक संघ के अध्यक्षों से चर्चा कर जारी किया आदेश,उल्लंघन करने पर 1 माह तक दुकान सील करने की कार्रवाई।#Covid19@DPRChhattisgarh @SarveshNBhure pic.twitter.com/IXYeO76pZt
— Durg (@DurgDist) August 6, 2020
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