बलरामपुर, पवन कश्यप: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु समस्त उपाय अमल में लाया जाना आवष्यक हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने गणेष उत्सव(षहरी एवं ग्रामीण) के संबंध में आवष्यक दिषा-निर्देष जारी किये हैं।
जारी किये गये दिषा-निर्देषानुसार मूर्ति की साईज, पंडाल का आकार, पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति के न रहने, सभी दर्शनार्थियों का व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा, मूर्ति दर्षन अथवा पूजा में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क की अनिवार्यता, फिजीकल डिस्टेंस का पालन, मूर्ति स्थापना के दौरान, विजर्सन के समय अथवा पष्चात किसी प्रकार के भोज, भण्डारा, जगराता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
पण्डाल में किसी प्रकार के वाद्ययंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा डीजे की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यदि कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा स्थल पर जाने के दौरान कोविड संक्रमित हो जाता है जो इलाज का पूर्ण खर्च समिति अथवा मूर्ति स्थापना करने वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जावेगा।
उक्त समस्त निर्देषों का पालन अनिवार्य होगा साथ ही कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य सभी मानकों का पालन करना होगा। उक्त निर्देषों का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिजीस एक्ट एवं विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जावेगी।
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