बलरामपुर, पवन कश्यप: जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिले के संपूर्ण नगरीय निकाय तथा तहसील मुख्यालय शंकरगढ़ के समस्त क्षेत्रों को 02 अगस्त 2020 तक पूर्ण रूप से कंटनमंेट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कुछ प्रतिष्ठानों को प्रतिबंध के शर्तों के अधीन छूट प्रदान की है। फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजीकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान चिल्हर एवं थोक में विक्रय करने वाले विक्रेताओं/दुकानों को 29 से 30 जुलाई(02 दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भण्डारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां करने की अनुमति प्रातः 06 बजे से 10 बजे तक होगी।
किराना दुकान के माध्यम से राखी एवं त्यौहार में उपयोग आने वाले अन्य सामग्री का विक्रय किया जा सकता है। साथ ही घर में जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 06.00 बजे से 09.30 बजे तक एवं सायं 05.00 बजे से 07.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
खाद्य पदार्थ, मिठाई/मिष्ठान पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति की अनुमति रहेगी।
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