कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में आर्थिक संकट के बीच, केंद्र सरकार कुछ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर लाई है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंर्तगत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने विषय पर कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। जिसमें 7 वीं सीपीसी की सिफारिशों पर नाइट ड्यूटी भत्ता (एनडीएए) देने की बात कही है। और, अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो रात की ड्यूटी करते हैं, उन्हें वेतन वृद्धि मिली है।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा रात की ड्यूटी भत्ते के विषय में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, इस विभाग के OMS नंबर 12012/4/86-अनुमान के अलाउंस पर निर्देश जारी किए गए हैं।
अलाउंस तारीख 04-10-2021 और 9 और OM नंबर 15020 / 2 / 92- अलाउंस तारीख 15020/2/92से 05 -050 1994 तक है।
- – वर्किंग टाइम पूरा होने के बाद यदि कोई काम आ जाता है तो उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
- – जहां रात के वेटेज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए काम के घंटे आ गए हैं, कोई और मुआवजा स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
- – रात के वेटेज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए काम के घंटे आ गए हैं, कोई और मुआवजा स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
- – नाइट ड्यूटी का वक्त 10 बजे से 6 बजे के बीच होगा।
- – नाइट ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का एक समान वेटेज दिया जाएगा।
- – नाइट ड्यूटी भत्ते की हकदारी के लिए मूल वेतन की सीमा 43600 / – प्रति माह होगी।
- – (बीपी + डीएआई / 2001) के बराबर NDA की प्रति घंटा की दर से भुगतान किया जाएगा।
- – यह प्रक्रिया सभी मंत्रालयों / विभागों के उन सभी कर्मचारियों तक विस्तृत होगी जो पहले से ही एनडीए में थे।
- – NDA की राशि प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग-अलग होगी, बेसिक सैलरी के आधार पर संबंधित कर्मचारी रात की ड्यूटी करने की तारीख के मुताबिक होगी। विशेष ग्रेड पे वाले सभी कर्मचारियों को NDA की समान दर देने की मौजूदा नीति को बंद किया जा सकता है।
- – नाइट ड्यूटी के लिए सुपरवाइजर द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाना अनिवार्य है।
ऊपर दिए गए निर्देश 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है।
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