बलरामपुर, पवन कश्यप: बलरामपुर-रामानुजगंज जिला झारखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। वर्तमान में पड़ोसी राज्य झारखण्ड में कुल 6485 संक्रमित व्यक्ति पाये जा चुके हैं, जिसमें से कुल 64 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज झारखण्ड राज्य की सीमा से लगे होने के कारण काफी संख्या में लोग व्यवसाय एवं अन्य कारणों से आवागमन कर रहे हैं, जिससे जिले में संक्रमण की आशंका बढ़ती जा रही है।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना पाॅजीटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं। नगर पंचायत रामानुजगंज में आज दिनांक तक कुल 13 कंटेनमेंट जोन बनाये जा चुके हैं, जिसमें 7 कंटेनमेंट जोने अभी भी प्रभावशील हैं।
अतः यह आवश्यक हो गया है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाये जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह परिलक्षित हो गया है कि कोरोना वायरस के संपर्क में पीड़ित संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री श्याम धावड़े ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नगर पंचायत रामानुजगंज में कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिसके तहत् नगर पंचायत रामानुजगंज की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 26 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक पूर्णता तालाबंदी (लाॅक डाउन) का आदेश जारी किया है।
नगर पंचायत रामानुजगंज के समस्त सीमा क्षेत्र के आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 02 अगस्त 2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है। यह भी आदेशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है।
सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
नगर पंचायत रामानुजगंज क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, नगरीय क्षेत्र की समस्त सीमाएं, सभी दुकानें, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, फैक्ट्री, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन इत्यादि को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
साथ ही कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग रामानुजगंज, तहसील, खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं अधीनस्थ समस्त थाना और चैकी, पंजीयन कार्यालय, भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, दवा दुकान, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन, ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल-सब्जी बेचने एवं स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय करने वालों को प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अनुमति मिलेगी।
अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत् दण्डनीय होंगे।
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