रायपुर। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार की रात 12 बजे यानी 22 से 28 जुलाई रात्रि 12 बजे पूर्णतः तालाबंदी कर दी है। इस दौरान किराना दुकानें बंद रहेंगी लेकिन लोग सरकारी राशन दुकान से अनाज ले सकेंगे। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने प्रेसवार्ता में बताया कि नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया है। संक्रमण से बचाव और स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए एक सप्ताह तक विभिन्न गतिविधियों में रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये दुकानें खुलेंगी सुबह 10 बजे तक
सब्जी, फल, सरकारी राशन दुकान, चिकन, मटन, मछली, अंडा दूध और ब्रेड सुबह छह से सुबह 10 बजे तक ही मिलेंगे। मेडिकल दुकानें रात 11 बजे तक और पेट्रोल पंप दोपहर तीन बजे तक खुले रहेंगे।
ये दुकानें बंद रहेंगी
किराना दुकान के साथ मॉल्स, बर्तन, सराफा, इलेक्ट्रानिक्स, फैंसी स्टोर, स्टेशनरी दुकानें, कपड़ा दुकानें, शराब दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, साप्ताहिक हाट बाजार आदि बंद आदि बंद रहेंगे।
ये सेवाएं मिलेगी
पंजीयन कार्यालय में शाम पांच बजे तक लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, रसोई गैस, बिजली, सफाई, सीवरेज, पेयजल आपुर्ति, फैक्ट्रियों के कर्मचारी। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, क्लीनिक, दवा दुकानें, खाने-पीने की चीजों से सबंधित परिवहन वाहन, ठेले वाल े(सिर्फ सुबह 10बजे तक) इसके साथ इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। ।
ये सेवाएं बंद रहेंगी
सभी सरकारी, अर्द्घसरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। शहर में निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा बंद कर दिए गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बंद होंगे। सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रशासन स्पष्ट कर दिया है कि वाहन में भी एक से अधिक लोग नहीं निकलेंगे। इसमें ड्राइवर भी शामिल है।
आवश्यकता पड़ने पर ही आएंगे कर्मचारी
कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने सरकारी कर्मी अपने घर से शासकीय कार्य का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी। इसी तरह दोनों नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को विभिन्न शर्तों के अधीन छूट दी गई है। जिसमें श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्रियों और इकाइयों के अंदर करनी होगी।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर
इस दौरान कोरोना के नियमों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत आम आदमी भी कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 0771-2882113 पर कर सकते हैं।
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