छत्तीसगढ़: इस जिले में आज से दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे… आदेश जारी…

गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया था, जो गरियाबंद जिले की सपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 अगस्त 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
ज्ञातव्य है कि पूर्व में 30 जून 2020 की मध्यरात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक संपूर्ण नगर पालिका परिषद गरियाबंद क्षेत्र के लिये अनुमति प्राप्त सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने की आदेश जारी किया गया था।
जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब 14 जुलाई से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नगर पालिका परिषद गरियाबंद सपूर्ण सीमा क्षेत्र के समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुला रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।