कोरोना संकट को देखते हुए एक बार फिर आयकर विभाग ने आम लोगों को राहत दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त-वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर 2020 तक अपना आईटीआर (ITR) फाइल कर सकते हैं.
दरअसल, इससे साथ ही वित्त-वर्ष 2019-20 के लिए TDS/TCS स्टेटमेंट्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है. इसके अलावा TDS/TCS सर्टिफिकेट्स भी जारी करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दिया गया है.
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश और क्लेम डिडक्शन की तारीख को भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया है, अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है. आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि अब टैक्सपैयर्स आसानी से ITR भर पाएंगे.
टैक्स छूट के लिए 31 जुलाई तक कर सकेंगे निवेश
टैक्स बचाने को आयकर की धारा 80सी, 80डी, 80ई में निवेश करने की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं.
लोगों को दिक्कतों को देखते हुए आयकर विभाग ने नया आईटीआर फॉर्म भी जारी किया है. CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है.
टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) यानी यह किसी व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है, उस पर से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसे ही टीडीएस कहा जाता है. टीडीएस और टीसीएस टैक्स वसूलने के दो तरीके हैं. जबकि टीसीएस वह टैक्स है, जो विक्रेता खरीदार से वसूलत है.
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