भिलाई। टाउनशिप में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन ने बाजारों को बंद करने का फैसला लिया था। पिछले दिनों भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ संयुक्त आदेश जारी किया गया था। अब इन बाजारों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है।
भिलाई नगर निगम के उपायुक्त की ओर से स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। निगम का कहना है कि बोरिया मार्केट और सेक्टर-4 में व्यापार करने वाले व्यापारियों को व्यवसाय करने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर अनुमति प्रदान की जाती है।
इसी तरह सिविक सेंटर में कपड़ा व्यवसाय संचालिन करने वालों को भी दोबारा दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। सेक्टर-6 जामा मस्जिद के सामने दूसरी दिशा में दुकान लगाने वालों को भी अनुमति दी गई है। यहां ठेले पर टोपी, चश्मा, बाल्टी बिकता है। सेक्टर-6 सतनाम भवन के सामने कुर्ती कपड़ा का व्यापार करने वाले व्यापारियों को व्यसाय करने की अनुमति दे दी गई है।
कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर अनुमति दी गई है। बता दें कि भिलाई टाउनशिप में ये सभी मार्केट अवैध रूप से लगाई जाती है। नगर सेवाएं विभाग की ढिलाई का फायदा कब्जेदार उठाते आ रहे हैं।
बिना बिजली, पानी का शुल्क और टैक्स जमा किए फ्री में दुकानें लगा रहे हैं। कब्जेदारों की दबंगई के आगे बीएसपी प्रबंधन भी नतमस्तक हो चुका है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही होती है। यही वजह है कि कब्जेदारों पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकी।
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