रायपुर। छत्तीसगढ़ में कल से होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित गाइडलाइन के तहत अनुमति दे दी है। ये सभी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने हेतु सुरक्षा मानको को अपनाकर खोले जा सकेगें।
इसके लिए महानदी भवन मंत्रालय से राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने होटल एवं रेस्टोरेंट खोलने की मांग की थी।
एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत होरा के नेतृत्व में होटल मालिक सीएम भूपेश बघेल से मिले थे। सीएम ने उन्हे हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया था।
शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए ये शर्तें होंगी..
यहां देखिए
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