राजनांदगांव। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण के संकट को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नगर निगम क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
दिए गए आदेश के अनुसार
1. दिनांक 20.06.2020 की मध्यरात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात केवल अत्यावश्यक दैनिक उपयोग से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह में 12.00 बजे तक ही खूले रहेंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है :
निजी संस्थान:- मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां सब्जी मंडियां दूध डे , होटल जिसमें यात्रियों के रूकने की सुविधाएं हो, रैन बसेरा। शासकीय
प्रतिष्ठान :- इमरजेन्सी सुविधा प्रदान करने वाले सभी कार्यालय जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, ए.टी.एम, टेलिफोन, एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित कार्यालय (शासकीय एवं निजी संस्थान दोनों), समस्त शासकीय कार्यालय, समस्त मेडिकल स्थापनाएं (शासकीय एवं निजी संस्थान दोनों) होम डिलिवरी
सेवाएं :- किराना सामान, दूध, फल-सब्जी। (सब्जी की बिक्री ठेले के माध्यम से भी की जा सकेगी, स्थाई दुकान प्रतिबंधित रहेगी)
2. उपरोक्त आदेश के लागू होने के साथ ही सभी प्रकार के सभा आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रोक दिये जाते हैं।
3. पार्क पूर्णतः प्रतिबंधित की जाती है। राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के समस्त नागरिक, कार्यालय एवं प्रतिष्ठान उपरोक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के सीमाक्षेत्र में लागू रहेगा।
Document 44
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