रायपुर। कोरोना वायरस के राज्य के साथ ही राजधानी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने के लिए कड़ाई बरतने का निर्देश जारी कर दिया है।
जिला प्रशासन से जारी निर्देशों का अब और ज्यादा कड़ाई से पालन होगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अर्थदंड लगेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित करने के आदेश दिए हैं।
इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका मिलने और थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण या सोशल डिस्टेंसिंग और फि जिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करते मिलने पर अर्थदंड प्रति व्यक्ति 200 रुपए वसूला जाएगा।
इसी तरह दो चक्का वाहनों पर एक से अधिक सवारी मिलने पर अर्थदंड अधिकतम 200 रुपए और चार चक्का वाहनों में ड्राइवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है,यदि इसके अतिरिक्त सवारी होने पर या सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदंड अधिकतम 200 रुपए वसूल किया जाएगा।
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