सुप्रीम कोर्ट में ने एमपी सरकार को लगाई फटकार, कहा निर्भया फंड स्कीम में सबसे ज्यादा रुपए आपने ही लिए
दिल्ली। रेप पीडि़ताओं को मामूली फंड जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने एमपी सरकार से एक ऐसा सवाल भी पूछ लिया, जिससे सब हैरान रह गए। कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या आपने रेप की कीमत 65 सौ रुपये लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जिन्हें निर्भया फंड स्कीम के तहत केंद्र से सबसे ज्यादा राशि मिली है, लेकिन, राज्य सरकार ने रेप पीडि़ताओं को सिर्फ 6 हजार से लेकर साढ़े छह हजार रुपये आवंटित किए हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने एमपी सरकार की तरफ से फाइल किए गए एफिडेविट पर कहा कि आपके और इस एफिडेविट के अनुसार औसतन आप रेप पीडि़ताओं को 6 हजार रुपये दे रहे हैं। क्या आप कोई चैरिटी कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा मध्य प्रदेश के लिए आंकड़े शानदार है। राज्य में 1951 रेप पीडि़ताएं हैं और आप इन्हें मात्र 6 हजार से लेकर साढ़े 6 हजार रुपये बांट रहे हैं। क्या यह अच्छा, सराहनीय है? ये क्या है। राज्य सरकार ने रेप पीडि़ताओं के फंड पर मात्र एक करोड़ रुपये खर्च किया है।
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