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छत्तीसगढ़ : मर्जी से नहीं करा पाएंगे नलकूप बोरवेल खनन… कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश…मिली शिकायत तो….

रायपुर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के मद्देजर सोमवार से नलकूप बोरवेल खनन पर रोक लगाई गई है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार नियम विरुद्ध खनन करने पर बोर कराने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बोरवेल कंपनी के विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।





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गौरतलब है कि पेयजल संकट को देखते हुए भवन निर्माताओं द्वारा आए दिन नियम विरुद्ध खनन कर आसपास के लोगों के निचली सतह के पानी के श्रोत को बाधित किया जाता है। जिसके चलते संबंधित क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है। जुलाई माह में अच्छी बारिश होने के साथ ही बोरवेल संबंधी कार्य किये जाने की अनुमति जिला कलेक्टरों द्वारा दी जाती है।

इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत जिला कलेक्टरों के साथ ही विभाग के जिम्मेदारों को भी जिले में भ्रमण कर अवैध खनन कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए है।

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