राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव नगरीय निकाय अंतर्गत शंकरपुर क्षेत्र में सामुदायिक संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति तथा मोतीपुर क्षेत्र में एक अन्य कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने पर राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के समय-सीमा में परिवर्तन किया है।
राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र स्थित सभी दुकानें व संस्थान, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, वे आगामी आदेश तक सप्ताह के 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी।
इसके साथ समय-सीमा और साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकान संचालक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मास्क एवं सेनिटाईजर का नियमित उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है।
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