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बिलासपुर: अब ऑटो में नहीं बैठ सकते दो से अधिक सवारी… होगी कार्यवाही…

लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही ऑटो-टैक्सी परिवहन की अनुमति दे दी गई है। लेकिन, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करना ऑटो चालकों के लिए अनिवार्य है।

इस सिलसिले में शुक्रवार को एडिशनल एसपी ट्रैफिक ने ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें दो से अधिक सवारी नहीं बैठाने की चेतावनी दी। बैठक के दौरान एडिशनल एसपी ट्रैफिक रोहित बघेल ने पदाधिकारियों व ऑटो चालकों को दो से अधिक सवारी नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए।

ऑटो चालकों को सवारी व चालक के बीच पारदर्शी प्लास्टिक लगाने कहा। साथ ही लगातार हाथ धोने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। जिले के भीतर टैक्सी-ऑटो का परिचालन निर्धारित शर्तों व नियमों के तहत करना होगा। बैठक में सभी को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश दिए गए।

अंतरजिला के लिए ई-पास जरूरी

अंतरजिला ऑटो-टैक्सी के परिचालन के लिए राज्य शासन ने ऑनलाइन ई-पास अनिवार्य किया है। सभी चालकों को दूसरे जिलों में सवारी ले जाने के लिए ई-पास बनवाना आवश्यक है।

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