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छत्तीसगढ़: इस जिले के कलेक्टर ने तम्बाकू, पान, सिगरेट व बीड़ी, गुडाखु एवं गुटका दुकानों को संचालन की सशर्त अनुमति… जानिए क्या है नियम…

कोण्डागांव. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले के अंतर्गत तम्बाकू, पान, सिगरेट व बीड़ी, गुडाखु एवं गुटका के दुकानों एवं संबंधित थोक दुकानों को सोषल डिस्टेंसिंग, फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देषों के पालन के साथ प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालन की सषर्त अनुमति दी गई।

शर्त में उल्लेख किया गया है कि दुकान में सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, पान ठेले, दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ जैसे-सिगरेट, गुडाखू, गुटका, तम्बाकू, पाउच, बीड़ी आदि का उपयोग-उपभोग सार्वजनिक स्थान, पान ठेले में किये जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय की किया जाएगा।



कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवष्यक जानकारी संबंधी भी पोस्टर, पाम्पलेट, फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्षन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला संचालक जिम्मेदार होगा। सर्वाजनिक स्थानो पर थूकना प्रतिबंधित होगा थूकते पाये जाने पर अधिकतम 100 रू. का अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

इसके अलावा लॉकडाउन में जारी आदेषों एवं दिषा निर्देषों के उल्लंघन करते पाये जाऐ पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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