भारतीय रेलवे 1 जून यानी सोमवार से 200 नई ट्रेनें चलाने वाला है. यह ट्रेनें वर्तमान में चल रही 15 जोड़ी श्रमिक स्पेशल और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। हालांकि, 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस और नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।
रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर्स से भी टिकट बुक करवा सकते हैं.
रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है. इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेनें और एक जून से चलने जा रहीं 100 जोड़ी नयी ट्रेनें शामिल हैं. यानी यात्री इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 120 दिन पहले भी करा सकेंगे.
इसके साथ ही यात्री एक 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करेंट बुकिंग जैसी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. यानी यात्री 1 जून को सफर के लिए 31 मई को तत्काल टिकट बनवा पाएंगे.
यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा. यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगाऔर वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा, हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढऩे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा. अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था. पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी.
ट्रेन में सफर से पहले रखें इन बातों का ध्यान
सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो वहां के राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं।
स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा।
बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी. यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा।
केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
ट्रेन के अंदर कोई भी कंबर या चादर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
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