रायपुर। राज्य शासन ने सप्ताह में छह दिन दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोले जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। सभी जिलों के कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने नगरीय निकायों में संचालित प्रत्येक क्वारेंटाइन सेंटर के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर वहां सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों व प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष दुकानों और प्रतिष्ठानों को सप्ताह में छह दिन खोले जाने को कहा है। ये दुकान एवं प्रतिष्ठान रोज शाम सात बजे से सवेरे सात बजे तक अनिवार्यत: बंद रहेंगे। विभाग ने ज्यादा भीड़ की संभावना वाले बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने स्थानीय स्तर पर समुचित कार्ययोजना बनाकर उसका पालन सुनिश्चित करने कहा है।
स्थानीय पथ विक्रेताओं के लिए भी स्थान और समय का निर्धारण कर वहां शारीरिक दूरी के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्थानीय व्यावसायिक संगठनों से चर्चा कर इन व्यवस्थाओं को लागू करने कहा है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों और नगरीय निकायों को क्वारेंटाइन सेंटर्स में समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। प्रत्येक क्वारेंटाइन सेंटर के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर वहां साफ-सफाई, खान-पान, चिकित्सीय परीक्षण और कोरोना जांच सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए गए हैं। दो या दो से अधिक क्वारेंटाइन सेंटर्स के पर्यवेक्षण के लिए जोनल अधिकारी भी नियुक्त करने कहा गया है।
सुरक्षा मापदंडों पर खरे उतरने वाले सुरक्षित भवनों में ही क्वारेंटाइन सेंटर्स संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के कारण सर्पदंश को रोकने सेंटर में उचित साफ-सफाई और दरवाजों-खिड़कियों के गैप को बंद करने के साथ ही खुले में शयन को प्रतिबंधित करने कहा गया है।
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