कोरिया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री डोमन सिंह द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण कोरिया जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 समय सीमा में वृद्धि करते हुए 16 अगस्त 2020 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई थी।
जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 16 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी, परन्तु जिले में किसी भी क्षेत्र के कन्टेन्मेंट जोन घोषित होने की स्थिति में कन्टेन्मेंट जोन क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत क्षेत्र हेतु जारी छूट एकपक्षीय निरस्त हो जायेगी। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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