नई दिल्ली. देश में हर दिन कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अभी तक कोरोना के 90887 केस हो चुके हैं. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे फेज की डेडलाइन रविवार को खत्म हो रही है. सोमवार से लॉकडाउन का चौथा फेज (Lockdown 4.0) शुरू होना है.
माना जा रहा है कि इसकी अवधि 31 मई तक रहेगी. आज शाम तक गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है. मोदी सरकार के मुताबिक, लॉकडाउन का ये फेज अब तक के तीन लॉकडाउन से बिल्कुल अलग और ज्यादा रियायतों वाला होगा.
इस मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी इसकेत संकेत दे चुके हैं. वैसे लॉकडाउन 4.0 में भी स्कूल, कॉलेज, मॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत नहीं होगी. कुछ इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत मिल सकती है. इसके साथ ही गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी भी शुरू की जा सकती है.
कितना अलग होगा लॉकडाउन 4.0
लॉकडाउन 4.0 को लेकर चर्चा है कि 19 मई के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो सकती हैं. हालांकि, चुनिंदा रूट्स पर ही फ्लाइट की शुरुआत होगी. हालांकि, कई राज्यों की तरफ से अभी फ्लाइट सर्विस का विरोध हो रहा है.
ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है. उन्हें अधिकतम 2 यात्रियों को बैठाने की परमिशन होगी. ऑटो और रिक्शा में सिर्फ एक लोग बैठ पाएंगे.
लॉकडाउन 3.0 में श्रमिक स्पेशल सहित कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन-4 में यह तय है कि फिलहाल रेग्युलर ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा.
इस लॉकडाउन रेस्टोरेंट, कपड़े की दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जा सकती है.
इस लॉकडाउन में सरकार राज्यों को जोन तय करने का अधिकार दे सकती है. कंटेनमेंट जोन्स में और ज्यादा सख्ती हो सकती है.
छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को छूट देने की बात कही गई है, ताकि डिमांड और सप्लाई की चेन फिर शुरू हो सके.
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