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छत्तीसगढ़: गृह विभाग का सख्त निर्देश… इतने बजे तक ही होगी ट्रकों की आवाजाही…

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने अपनी कमर को कस लिया है.

छत्तीसगढ़ के अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Confrencing) करके उन्हें दिशा निर्देश जारी किए हैं.



अब छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों (Trucks) को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. किसी भी ट्रक को होल्ड करने की अनुमति नहीं मिलेगी.

साथ ही अन्य राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय पास को जब तक छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता नहीं दी जाती तब तक छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं मिलेगा.



यह निर्देश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों और परिवहन अधिकारियों को दिए हैं.

कवर्धा, राजनांदगांव और गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा शहर के बाहर रोड किनारे कम से कम 50-60 एकड़ क्षेत्र होल्डिंग एरिया बनाई जाने के निर्देश जारी किए गए है.



इन नियमों का करना होगा पालन
सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बाहर से आने वाले ट्रकों को रोक कर ड्राइवर, हेल्पर की थर्मल स्क्रीनिंग कराएं जाएगी. यह ध्यान रखना हेगा कि इससे यातायात प्रभावित न हो.

ट्रकों को छत्तीसगढ़ में रात में रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अपर मुख्य सचिव ने बाहर से आने वाले श्रमिकों और अन्य लोगों के अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन कराने के निर्देश दिए.



उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने तथा छत्तीसगढ़ में फंसे श्रमिकों को दूसरे राज्य भेजने की स्थिति में नोडल अधिकारियों से समन्वय करें और एक-दूसरे राज्यों से अनुमति प्राप्त कर लें ताकि सीमा क्षेत्रों में वाहनों की रूकावट नहीं हो.

कवर्धा और राजनांदगांव में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आवाजाही का दबाव ज्यादा रहता है. इन जिलों में अतिरिक्त ड्यूटी के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तैार पर सभी उपाय करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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