रायपुर। आनंद थाने से मिली जानकारी के अनुसार अशोक साहू पिता ओमप्रकाश साहू ग्राम कोसमखुंटा आरंग (कोरासी) द्वारा मनोज साहू एवं ओमप्रकाश साहू द्वारा अपनी धर्मपत्नी को मायके से दहेज लाने के लिए शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीडि़ता ने अपनी रिपोर्ट में पति द्वारा रोज उनको दहेज लाने के लिए जमकर पिटाई करने का हवाला दिया है।
उक्त मामले में आरंग थाने में आरोपी पति एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए 294-506, 323 एवं 34 एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।
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