Breaking Newsछत्तीसगढ़स्लाइडर

छत्तीसगढ़ : यहां लगा गुटखा-तंबाकू पर प्रतिबंध…ना मिलेगा, ना खा सकेंगे… और ना ही थूक पाएंगे…

जगदलपुर। जिले में ऐपेडेमिक एक्ट 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला कलेक्टर ने संपूर्ण बस्तर जिले में गुटखा तंबाकू के क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश संपूर्ण बस्तर जिले में लागू होगा जो दिनांक 03 मई या आगामी आदेश से पहले तक लागू होगा।

गौरतलब है कि लोगों के द्वारा गुटका तंबाकू एवं गुड़ाखू के सेवन कर जगह-जगह में थूका जा रहा है। जिससे संक्रमण बढऩे का खतरा है। ऐसी स्थिति मे विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोनावायरस के संपर्क से पीडि़त संदिग्ध व्यक्ति से दूर रहने की सख्त हिदायत है। जिसे ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बस्तर जिले में गुटखा तंबाकू के क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।

Back to top button