छत्तीसगढ़: अतिआवश्यक कामों के लिए मजदूरों को मिली छूट…कर सकते हैं ये काम…लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन…

रायपुर। प्रदेश सरकार द्वारा लॉक डाउन के बीच कुछ अतिआवश्यक कामों के लिए मजदूरों को छूट दी गई है। कृषि प्रक्षेत्रों और उद्यान रोपणियों जैसे अतिआवश्यक कार्य के लिए न्यूनतम श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति दी गई है। साथ ही कुछ हिदायत भी दी गई है। मजदूरों को काम के दौरान
आवश्यक सावधानी बरतने कहा गया है। जैसे कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान कृषि प्रक्षेत्रों और उद्यान रोपणियों में अतिआवश्यक कार्य के लिए न्यूनतम श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। सचिव कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस संबंध में सभी संभाग के आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इंसीडेन्ट कमान्डर्स कार्यपालिक दंडाधिकारी को इस संबंध में समुचित आवश्यक उपाय एवं शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने के लिए निर्देशित करने को कहा गया है।
शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कुछ कृषक संगठन द्वारा अनुरोध किया गया है कि सब्जी एवं फल तोडऩे, पैकेजिंग करने एवं सब्जी फार्म में कार्य करने से मजदूरों को आवागमन में और प्रशासन द्वारा नियत एवं निर्धारित स्थान में लाने व कोल्ड स्टोरेज तक परिवहन में रोका जा रहा है।
जिससे फल एवं सब्जी का अभाव हो सकता है, अनावश्यक मूल्य बढऩे का संकट उत्पन्न हो सकता है, साथ ही सब्जियों एवं फल का निष्पादन नहीं किए जाने से उनके सडऩे की स्थिति हो सकती है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च को जारी आदेश के द्वारा गाइडलाईन में कंडिका-4(ए) ‘डिलींग विथ फूड’, ‘फ्रूट एवं वेजिटेबल’ तथा कंडिका-4(आई) में ‘कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाऊस सेवाओं’ को छूट प्रदान की गई है, अत: इंसीडेन्ट कमान्डर्स कार्यपालिक दंडाधिकारी को इस संबंध में समुचित आवश्यक उपाय एवं शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाए।