रायपुर: एक जगह दस से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो…रायपुर जिले में लागू धारा 144 आगामी आदेश तक प्रभावी…

रायपुर। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रायपुर नगर निगम सीमा में लागू धारा 144 के आदेश को 31 मार्च अथवा आगामी आदेश पर्यंत तक यथावत रखने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा आदेश में संशोधन करते हुए सभी मंडियां, दुकान व ठेले (फल, सब्जी व अनाज), मेडिकल संस्थाएं, मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुण्डस एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचरण एवं वैद्य लाइसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पान करने पर, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड़्स व किराना दुकानें, राशन दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्था, बेकरी दुकानें आदि को छूट दी गई है। उक्त छूट यथावत रहेगी।