रायपुर। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस इत्यादि नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह की वृद्धि निकाय स्तर पर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को निर्देशित किया गया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगरीय निकायों में व्यक्तिगत कार्यों से आने वाले नागरिकों को निरूत्साहित किया जाए।
इसी प्रकार निकायों द्वारा जारी की जाने वाली अनुज्ञाओं, परमिट, लायसेंस इत्यादि की समय-सीमा समाप्त होने के पूर्व नवीनीकरण आवश्यक हो तो (न्यायालीन प्रकरणों को छोड़कर) समय-सीमा में एक माह की वृद्धि करने के लिए निकाय स्तर पर आदेश जारी किया जाए तथा इसकी जानकारी आम नागरिकों को प्रचार-प्रसार के माध्यम से दी जाए। न्यायालीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा आदेश का पालन किया जाए।
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