रायपुर। राज्य शासन द्वारा देश एवं विदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ से प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश से बाहर जाने एवं प्रदेश के बाहर से राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस आशय के निर्देश आज यहां मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर स्थित श्रम विभाग से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी जिला श्रम कार्यालय प्रमुखों को जारी किए गए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार-सट्टेदार/एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति के ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ठेकेदार-सट्टेदार-एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा। उपरोक्त निर्देश संबंधित ठेकेदार-सट्टेदार-एजेंट की जानकारी में लाते हुए कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रैल 2020 तक सुनिश्चित किया जाए।(बड़ी खबर) छत्तीसगढ़ : श्रम विभाग ने जारी की एडवायजरी…कहा- बाहर जाने एवं बाहर से आने वाले श्रमिकों पर…
रायपुर। राज्य शासन द्वारा देश एवं विदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ से प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश से बाहर जाने एवं प्रदेश के बाहर से राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस आशय के निर्देश आज यहां मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर स्थित श्रम विभाग से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी जिला श्रम कार्यालय प्रमुखों को जारी किए गए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार-सट्टेदार/एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति के ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि नोवेल कोरोना (कोविड-19) वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ठेकेदार-सट्टेदार-एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा। उपरोक्त निर्देश संबंधित ठेकेदार-सट्टेदार-एजेंट की जानकारी में लाते हुए कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रैल 2020 तक सुनिश्चित किया जाए।
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