नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को अलर्ट करते हुए जल्द से जल्द पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक (PAN aadhaar Link) करने को कहा है. आईटी डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपक पैन रद्द हो जाएगा. साथ ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है. आपके ऊपर यह जुर्माना निष्क्रिय Permanent Account Number (PAN) नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगेगा.
इनकम टैक्स की चेतावनी- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार लिंक करने को लेकर सभी यूजर्स को अलर्ट किया है. डिपार्टमेंट का कहना है कि आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख 31 मार्च 2020 है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा. इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक ट्वीट भी जारी किया गया है. इसमें विभाग ने एक वीडियो और लिंक शेयर किया है. जिसके माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.वीडियो में बताया गया है कि किन- किन तरीकों से और कैसे आप इन्हें लिंक कर सकते हैं.
अब ये सवाल उठता है कि आखिरी ये कैसे पता लगेगा कि पैन कार्ड आधार के साथ लिंक है या नहीं? तो आपको बता दें कि सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
(1) यहां पर आपको ‘Quick links’ ऑप्शन में दिए गए ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा.
अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा.
(2) यहां पर आपको एक हाइपरलिंक दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके आप अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं. हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डिटेल भरनी होगी.
(3) अब डीटेल्स एंटर करें और ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें. अब आप अपनी स्क्रीन पर पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं. पैन-आधार को लिंक करने का तरीका
(4) पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं.
(5) यहां पर आपको पैन-आधार को लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा. जिसके बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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