हाईकोर्ट का आदेश, सैनिक को खाद्य विभाग में दें नौकरी

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक्स सर्विसमैन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसकी नियुक्ति खाद्य विभाग में साल 2014 से प्रदान करने का आदेश दिया है। मामला यह है कि सेना में पदस्थ पूर्व सैनिक के रूप में खाद्य निरीक्षक पद की भर्ती के लिए 2013 में जारी किए गए विज्ञापन में याचिकाकर्ता ने एक्स मैन कैटेगरी में आवेदन किया था। आवेदन में याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात कही थी।
इतना ही नहीं लिखित परीक्षा परिणाम आने के बाद उसका नाम चयनित परीक्षार्थी की सूची में भी शामिल था। इसके बावजूद भी खाद्य विभाग द्वारा उसे नियुक्ति नहीं दी गई। नियुक्ति न दिए जाने के खिलाफ राकेश खत्री ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच केस को खारिज कर दिया था। उसके बाद राकेश ने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। जहां सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसाल सुनाते हुए कहा है कि खाद्य विभाग 2014 से प्रार्थी को नियुक्ति को प्रदान करें।
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