रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कोरोना वायरस (Coronavirus) की पहली मरीज मिली है। राजधानी रायपुर (Raipur) में एक महिला कोरोना वायरस (COVID-19) पॉजिटिव पाई गई है।
AIIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. करण पिपरे ने ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले विदेश से वापस भारत पहुंची थी। 13 मार्च को महिला का ब्लड सैंपल (Blood Sample) लिया गया था।
अब टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव (Report Positive) आई है। फिलहाल, महिला का इलाज रायपुर एम्स (Raipur AIIMS) में किया जा रहा है। महिला के परिवार के अन्य सदस्यों को भी आइसोलेट (Isolate) कर लिया गया है।
स्वास्थय मंत्री ने की पुष्टि
वहीं स्वास्थय मंत्री टीएस सिंह देव ने इस बात की पुष्टि करते हुए प्रदेश के लोगों से बाहर जाने से मना करते हुए यात्रा बंद करने की अपील की है। मीडिया कर्मियों से भी अस्पताल ना जाने की अपील की है।
एम्स में बनाया गया हेल्प डेस्क
AIIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ। पिपरे के मुताबिक एम्स में 12 बिस्तर का आईसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। अस्पताल में हेल्प डेस्क तैयार कर लिया गया है। संदिग्ध मरीजों की लगातार स्क्रिनिंग की जा रही है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने और पैनिक नहीं होने की भी अपील मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने की है।
सरकार की तैयारी
कोरोना वायरस (Corona Virus) से एहतियात के तौर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) अब बाजार में मास्क (Mask) और सेनिटाइजर (Sanitizer) की उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग (Monitoring) करने वाली है।
दरअसल, बुधवार को खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सूबे के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर उनके जिले में मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड फ्लोर क्लिनर, लिक्विड सोप, हैण्डवॉश की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है।
मालूम हो कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 13 मार्च को अधिसूचना जारी कर मास्क 2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहतत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया है।
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