रायपुर। प्रदेश की 1333 सहकारी समितियों के पुनर्गठन के संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया है। प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाईटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की कंडिका-5 का उपांतरण किया गया है। पुनर्गठन की उपांतरित प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राजपत्रमें प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी। सहकारिता विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाईटियों को पुनर्गठित करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाईटियों की पुनर्गठन की योजना 2019 की कंडिका 5 – पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करता है।
उक्त पुनर्गठन योजना 2019 की कंडिका 8 प्रबंध को छोड़कर शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी। उपांतरित पुनर्गठन की प्रक्रिया अनुसार सभी जिलों की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाईटियों की पुनर्गठन योजना 2019 का क्रियान्वयन किया जाए। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाईटियों की ओर से हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं पेश की गई थी। इसके कारण पुनर्गठन की प्रक्रिया बाधित हुई थी।
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की कंडिका 8 को अपास्त किया है, लेकिन सोसाईटियों के पुनर्गठन पर रोक नहीं लगाई गई है। पुनर्गठन की प्रक्रिया- जिले की समितियों के पुनर्गठन के संबंध में जिले के उपपंजीयक, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं दावा-आपत्तियों के आमंत्रण के लिए सूचना का प्रकाशन कराएंगे।
यह सूचना समिति, बैंक शाखा और मुख्यालय, विभाग के जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने का कार्य उपांतरित पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रकाशित होने की तारिख से 5 दिन तक किया जाएगा। समिति के पुनर्गठन के संबंधी प्रस्ताव पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाईटी के सदस्य, सोसाइटियों और बैंक शाखा अन्य द्वारा दावा-आपत्तियां 15 दिवस की समयावधि में जिले के पंजीयक के समक्ष 3 प्रतियों में प्रस्तुत की जा सकेंगी।
प्राप्त दावा-आपत्ति का परीक्षण जिला पंजीयक, बैंक (शाखा प्रबंधकों आदि) के साथ संयुक्त रूप से प्रस्ताव का परीक्षण कार्य और परीक्षण उपरांत दावा-आपत्ति का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव अनुसूची 1, 2 और 3 में टीप सहित जिला सहकारी बैंक को पृष्ठांकित करते हुए संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को 30 दिवस में प्रेषित किया जाएगा। सोसाईटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2 करोड़ और अनुसूचित क्षेत्रों के समितियों के लिए एक करोड़ रूपए होगा।
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