रायपुर। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा राज्य में संचालित गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण किया जा चुका है। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्ष एवं न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनिल कुमार शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा गैर अनुदान प्राप्त 132 महाविद्यालयों के 21 पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण-पुनरीक्षण किया जा चुका है, ताकि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा काउंसिलिंग के समय छात्रों को कॉलेजों की फीस, कॉलेज किस स्तर का है, यह जानकारी छात्रों को हो सके। उल्लेखनीय है कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति को ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें शासन से अनुदान प्राप्त नहीं होता है, के फीस निर्धारण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा प्राप्त है।
प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत पीएचडी पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग-मैनेजमेंट-फार्मेसी) के 9 महाविद्यालयों, एम.ई.-एम.टेक. पाठ्यक्रम के 9 महाविद्यालयों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग से संबंधित पाठ्यक्रमों के 23 महाविद्यालयों, बी.एस.सी. बी.एड.-बी.ए.बी.एड. से संबंधित पाठ्यक्रमों के एक महाविद्यालय, बी.डी.एस. एवं एम.डी.एस. से संबंधित पाठ्यक्रमों के 4 महाविद्यालयों, बी. फार्मेसी, डी फार्मेसी एवं एम. फार्मेसी से संबंधित पाठ्यक्रमों के 26 महाविद्यालयों, बी.ई-बी.टेक पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रमों के 23 महाविद्यालयों, बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एवं एम.एस.सी. नर्सिंग से संबंधित 31 महाविद्यालयों तथा एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों से संबंधित 6 महाविद्यालयों के फीस का निर्धारण-पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर शासन के संबंधित विभागों एवं संबंधित महाविद्यालयों को सूचित किया जा चुका है। छात्रों को उपरोक्त पाठ्यक्रमों के फीस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वे प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से प्राप्त कर सकते हैं।
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