नई दिल्ली। अगर आपका खाता देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्व है। क्योंकि अगर आपने एसबीआई में अपने खाते से जुड़े ये काम नहीं किया तो आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
दरअसल, SBI खाताधारकों को अपना केवाईसी (Know Your Customer) पूरा करने का आज यानी 28 फरवरी, 2020 आखिरी दिन हैं। अगर आज आपने केवाईसी पूरा कराने से चूक गए तो खाते में पैसे होने के बावजूद आप उसे न तो निकाल पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंक अकाउंट के लिए केवाईसी को जरूरी बना दिया है।
बंद हो सकता है आपका खाता
अगर आपने अबतक अपना केवाईसी पूरा नहीं कराया है तो जल्द करा लें। आपके पास आज आखिरी मौका है। नहीं तो आपका खाता बंद हो सकता है। SBI ने ग्राहकों को SMS भेजकर अलर्ट करते हुए केवाईसी पूरी करने के लिए कहा हैं।
SMS में कहा गया हैं कि RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते में KYC दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है। SBI ने कहा है कि कृपया नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी SBI शाखा में जाकर संपर्क करें। केवाईसी पूरी नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है।
क्या होता है KYC?
KYC यानी (Know Your Customer) को साधारण हिंदी में परिभाषित करें, तो कहेंगे कि कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी। केवाईसी कराना सभी के लिए जरूरी है। एक तरह से बैंक और ग्राहक के बीच KYC रिश्ते को मजबूत करता है। बिना केवाईसी निवेश मुमकिन नहीं है, इसके बगैर बैंक खाता भी खोलना आसान नहीं है।
केवाईसी कराने के लिए जरूरी हैं ये डॉक्यूमेंट
- SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, केवाईसी के लिए ग्राहक को अपना पहचान पत्र देना होगा।
- पहचान पत्र में पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार पत्र/कार्ड, नरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र, ऐसे जन प्राधिकरण संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जो अपने द्वारा जारी पहचान पत्रों का रिकॉर्ड रखती हैं।
- इसके अलावा पते का प्रमाण पत्र भी देना होगा। जिसमें टेलीफोन बिल (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), बैंक खाता विवरण (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र, बिजली का बिल (जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो), राशन कार्ड, विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर/सम्पदा कर मूल्यांकन आदेश, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो), पंजीकृत लीव & लाइसेन्स करार /सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां, विश्वविद्यालय/संस्था के हास्टल वार्डेन द्वारा, अपने यहाँ रहने वाले छात्र को जारी पत्र, जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसपल/ डीन –छात्र कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो। छात्रों के मामले मे, यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र दें।
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