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राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स ने निर्वाचन व्यय लेखा दल, उडऩदस्ता और निगरानी दलों को दिया प्रशिक्षण…राजनीतिक विज्ञापन के लिये मीडिया अनुप्रमाणन अनिवार्य…बैनर-पोस्टर और पेम्पलेट में मुद्रक और प्रकाशक का उल्लेख जरूरी

रायपुर। विधानसभा उप निर्वाचन-2019 के तहत दंतेवाड़ा जिले के निर्वाचन व्यय लेखा दल, मीडिया मॉनिटरिंग एवं अनुप्रमाणन समिति सहित उडऩदस्ता दल, वीडियो सर्वीलॉंन्स दल व स्थैतिक निगरानी दलों का प्रशिक्षण आज दंतेवाड़ा कलेक्टोरेट के सभागार में सम्पन्न हुआ।



राज्य स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स ने पॉवरपाइंट प्रस्तुति के जरिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय लेखा, राजनीतिक विज्ञापन और पेड न्यूज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मास्टर्स ट्रेनर्स पुलक भट्टाचार्य ने उडऩदस्ता दलों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल देते हुए बताया कि राजनीतिक प्रचार-प्रसार सहित आयोजनों और अन्य गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें।


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किसी भी स्थान पर मतदाताओं को निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये नकद या पारितोषिक देने अथवा लेने की जानकारी मिलती है तो नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी तरह वीडियो सर्वीलॉंन्स दलों के द्वारा सभा, रैली,जुलूस इत्यादि में समयपूर्व पहुंचकर मंच, स्टार प्रचारक, ध्वनि विस्तारक यंत्र, कुर्सियों, टेंट, दर्शकों सहित वाहनों आदि का बारिकी के साथ वीडियोग्राफी कराएं।



ऐसे आयोजनों में सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, ताकि निर्वाचन व्यय लेखा दल को निर्वाचन व्यय का आंकलन करने में सहूलियत हो। स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा निर्धारित चेक पोस्ट में प्रत्येक वाहनों की सघन जांच कर नकद राशि लाने-ले जाने वालों, पारितोषिक सामग्री का परिवहन, प्रचार सामग्री के परिवहन इत्यादि की निगरानी सुनिश्चित किया जाये और नियमानुसार कार्रवाई किया जाये।

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