रायपुर। राजधानी में कोर्ट ने एक युवती को रेपके आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सुनने में अटपटा जरूर लगेगा लेकिन सच यही हैं। युवती पर नाबालिग किशोरी का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती पर आरोप सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने बीते 19 फरवरी को फैसला दिया।
इसमें युवती को 10 साल जेल सजा दी गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुढिय़ारी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का 28 जून 2017 को खमतराई की रहने वाली युवती रानू सेन ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद 3 मई तक नाबालिग को युवती ने दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के डेड़ेसर गांव में रखा था।
इस दौरान उसके साथ लगातार अप्राकृतिक कृत्य किए। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद कर आरोपी युवती रानू सेन को भी गिरफ्तार किया।आरोपी के खिलाफ धारा 377 व पास्को एक्ट के तहत फैसला दिया गया है।
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