नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है। अगर आपने इस तारीख तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराये तो यह निष्क्रिय हो जाएगा।
इनकम टैक्स का फायदा उठाने के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है, लेकिन अगर आपने तय डेडलाइन तक भी इसे लिंक नहीं कराया तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। आप 31 मार्च के बाद भी लिंक करा सकते हैं। शर्त यह होगी कि जितने दिन आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, उतने दिन तक आपका पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 10 अप्रैल को लिंक कराया, तो आपका पैन कार्ड तो लिंक हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च के बाद से 9 अप्रैल के पहले तक आपका पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा। इस बीच आपको इनकम टैक्स का फायदा भी नहीं मिलेगा।
इनकम टैक्स नियम में हुआ बदलाव
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इनकम टैक्स के नियम 1962 में बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स नियम 1962 के नियम 114 के बाद सब-सेक्शन 114 जोड़ा गया है।
इस नए नियम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 31 मार्च 2020 के पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इस नियम में दिखाई देता है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन लोगों को एक जुलाई 2017 तक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं।
उन्हें 31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। 31 मार्च के बाद वो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि 31 मार्च के बाद आप जिस तारीख को लिंक करेंगे। उस दिन से ऑपरेटिव (सक्रिय) हो जाएंगे।
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