
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नॉन प्रकरण के पुर्नविवेचना के लिए गठित एसआईटी द्वारा अवैध कार्यवाही किए जाने संबंधी याचिका नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में लगाई है।
याचिका में उन्होंने कहा कि नान मामले में, जो विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष, जिसमें विशेष न्यायालय रायपुर में पूर्व से ही सुनवाई चल रही है, राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा अवैध रूप से की जा रही जांच संबंधी खबरें प्रतिदिन मीडिया द्वारा प्रकाशित की जा रही है।
इस कड़ी में अंतिम समाचार 20 फरवरी 2019 को भी प्रकाशित किया गया है। इन मीडिया समाचारों से इंगित होता है कि एसआईटी द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से छेडख़ानी की जा रही है।
उन्होंने आगे लिखा है कि यह राज्य शासन की पूर्ण जानकारी में है कि पुर्नविवेचना की उपरोक्त वर्णित कार्यवाही अवैध होने के कारण इसे उनके द्वारा एक लोकहित याचिका के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष चुनौती दी गई है।
राज्य शासन की जानकारी में यह भी है कि उक्त लोक हित याचिका क्रं. 10/2019 की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता बेंच द्वारा की जा रही है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 1 मार्च 2019 नियत है।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आगे लिखा है कि मुझे अफसोस के साथ आपके ध्यान में यह लाना पड़ रहा है कि एसआईटी द्वारा मीडिया को इस प्रकरण से संबंधित खबरें प्रदान करना, उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित उपरोक्त अंतरिम व्यवस्था का जान बूझकर स्पष्ट उल्लंघन है।
उच्च न्यायलय द्वारा उपरोक्त वर्णित अंतरिम व्यवस्था प्रभावी होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य शासन-एसआईटी कुछ आरोपी व्यक्तियों की सहायता करने और अन्य निर्दोष व्यक्तियों को राजनैतिक उद्देश्य से प्रकरण में फंसाने के लिए खुला प्रयास कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि यदि एसआईटी न्यायालय द्वारा आदेशित व्यवस्था की अनदेखी कर इसी प्रकार कार्य करती रहती है तो मुझे उच्च न्यायालय के समक्ष पुन: न्यायालय की मानहानि की याचिका सहित युक्तियुक्त याचिका लगाने हेतु विचार करना पड़ेगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप स्वयं एसआईटी को कानून का सम्मान करने और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न करने के संबंध में निर्देशित करेंगे।
यह भी देखें :
EXCLUSIVE VIDEO: आरंग मोड़ पर भीषण हादसा…अब तक 4 की मौत…10 से ज्यादा घायल…