दसवीं की मार्कशीट आपका जन्म तिथि बनाने के लिए पर्याप्त नहीं…कोर्ट ने खारिज किया मामला…

चंडीगढ़। किसी को बालिग या नाबालिग मानने के लिए दसवीं की मार्कशीट में दर्ज तिथि को जन्म तिथि मानने के लिए ट्रायल कोर्ट बाध्य नहीं है। जज अपनी कसौटी पर सबूतों को परखने के बाद निर्णय देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत ने यह आदेश फरीदाबाद निवासी गजब … Continue reading दसवीं की मार्कशीट आपका जन्म तिथि बनाने के लिए पर्याप्त नहीं…कोर्ट ने खारिज किया मामला…