छत्तीसगढ़स्लाइडर

अब इस जिले में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी व्यवसायिक प्रतिष्ठानें… रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन… कलेक्टर ने जारी किये आदेश…

सुकमा: कलेक्टर विनीत नंदनवार द्वारा जिले में आगामी 01 जून तक लॉकडाउन के निर्देशों में संशोधन करते हुए जिले के भीतर संचालित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रात: 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। दुकानदार होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे, इसके लिए होम डिलीवरी का समय प्रात: 07 बजे से दोपहर 02 बजे तक निर्धारित की गई है।

जारी आदेश में समस्त दुकानदारों, संचालकों एवं होम डिलीवरी में कार्यरत व्यक्तियों को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा। किसी दुकान, होम डिलीवरी में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील कर दी जाएगी। सभी पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, फास्ट फुड (चाट-गुपचुप, समोसा आदि) के विक्रय हेतु ठेलों के संचालन की अनुमति नहीं है।

निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने, ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई की जाएगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, जिम, खेल क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्ववत् बंद रहेंगे। लॉकडाउन अवधि में मार्निग, इवनिंग वॉक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gaganmittal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5471