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पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को बड़ी राहत…आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका…

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को एक बार फिर आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में लगाई गई याचिका को आज खारिज कर दी।

प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में याचिकाकर्ता मंजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने धमतरी की निचली अदालत में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि चंद्राकर की संपत्ति 2013 में लाखों में थी जो अब बढ़कर करोड़ों हो गई है।



सुनवाई के बाद निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज हो गई। याचिकाकतार्ओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर सुनवाई की मांग की गई।

सुको ने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत को निर्देश दिया। निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की गई। जिस पर आज जस्टिस सामंत की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दी है।

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