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राजनांदगांव : 58 उपभोक्ताओं पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत प्रकरण दर्ज…

राजनांदगांव/कवर्धा: छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूषन कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों द्वारा कवर्धा जिले में बकाया वसूली अभियान चलाकर 84 बकायादार उपभोक्ताओं से 10 लाख 30 हजार रूपए की बकाया राषि वसूल की गई है तथा बकाया राषि भुगतान नहीं करने वाले 276 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षन भी विच्छेदित किये गए।

जिसमें कवर्धा संभाग में 12 बकायेदार उपभोक्ताओ से 6 लाख 50 हजार रूपए तथा पंडरिया संभाग में 72 उपभोक्ताओं से 3 लाख 80 हजार रूपये की बकाया राषि वसुल की गई। बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव एवं कवर्धा जिले के अधिकारियों की टीमों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा हैं।

इस अभियान के अन्तर्गत बकाया राषि भुगतान नही करने क्रमषः कवर्धा से 40 एवं पंडरिया से 236 बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्षनों को विच्छेदित किया गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्षन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।

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क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर गठित अधिकारियों की टीमों ने 8 उपभोक्ताओं को बिजली की चोरी एवं 50 उपभोक्ताओं को विद्युत मीटर से छेड़छाड करते हुए पकड़ा। जिस पर संयुक्त टीमों ने विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के तहत कार्यवाही की है।

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बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्श का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।

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